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मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि में तैयार होगी फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली, 4 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
  • June 01, 2023
  • राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में 12-13 अगस्त और 19-20 अगस्त को आयोजित होंगे विशेष शिविर
  • वोटर हेल्पलाइन एप और वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं दावा-आपत्ति
  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ले ने ली मान्यता प्राप्त दलों की बैठक, द्वितीय एसएसआर और ईवीएम/वीवीपैट के एफएलसी कार्यक्रम की दी जानकारी

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के पहले 1 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यकम के अनुसार प्रदेश में विगत 25 मई से पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। मतदान केन्द्र के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। सभी जिलों के मतदान केन्द्रों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में 2 अगस्त को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ की वेबसाइट में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने आज प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे प्रत्येक बूथ पर बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नियुक्त करने का आग्रह किया है। श्रीमती कंगाले ने बैठक में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और ईवीएम/वीवीपैट मशीनों की जिला स्तर पर एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेकिंग) के लिए निर्धारित कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रदेश के सभी जिलों में ईवीएम/वीवीपैट मशीनों की प्रथम स्तरीय जांच आगामी 10 जून से 27 जून 2023 के बीच संपादित की जाएगी। 
 
द्वितीय एसएसआर के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बैठक में बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार 2 अगस्त को एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में मौजूद अभिहित अधिकारी/बीएलओ द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए दावा-आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दावा-आपत्ति के निराकरण के लिए इस बीच 12 अगस्त और 13 अगस्त तथा 19 अगस्त और 20 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। 22 सितम्बर तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 29 सितम्बर तक तैयार मतदाता सूची के हेल्थ पैरामीटर्स (Health Parameters) की जांच और आयोग से इसके अंतिम प्रकाशन की अनुमति प्राप्त करने व डॉटाबेस को अद्यतन करने के साथ पूरक सूची का मुद्रण किया जाएगा। 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 

उल्लेखनीय है कि लोगों से दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन एप (VHA) एवं वोटर सर्विस पोर्टल लांच किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने सभी दलों एवं लोगों से अधिक से अधिक आवेदन ऑनलाइन भरने का आग्रह किया है। प्रकाशन अवधि में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन कर सकते हैं। साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। किसी भी तरह की जानकारी या शिकायत के लिए राज्य सूचना केन्द्र, रायपुर में स्थापित टोल-फ्री नंबर 180023311950 एवं जिलों में संचालित कॉल सेन्टर के टोल-फ्री नंबर 1950 में संपर्क कर सकते हैं।

नए मतदाता के रूप में पंजीयन के लिए प्रारूप-6 में व नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7 में करें आवेदन

निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में ऐसे भारतीय नागरिक जो 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं तथा जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं।  प्रवासी निर्वाचकों को प्रारूप-6क में आवेदन करना होगा। विद्यमान निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आक्षेप या विलोपन के लिए प्रारूप-7 में आवेदन देना होगा। स्वैच्छिक रूप से निर्वाचकों के आधार नंबर प्राप्त करने के लिए प्रारूप-6ख का प्रावधान किया गया है।

निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि को अन्यत्र रखने के लिए और प्रविष्टि की विशिष्टयों के सुधार के लिए प्रारूप-8 निर्धारित किया गया है। निवास स्थल में परिवर्तन, जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण या एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण, निर्वाचक नामावली में विद्यमान प्रविष्टि की शुद्धि, प्रतिस्थापित एपिक जारी करने एवं दिव्यांग मतदाता के तौर पर चिन्हांकन के लिए प्रारूप-8 में आवेदन करना होगा।   

प्रारूप-6, 7 एवं 8 में प्राप्त दावा-आपत्तियों की सूची प्रारूप-9, 10, 11, 11क और 11ख में तैयार कर नियमित रूप से इनका प्रकाशन मतदान केन्द्रों में किया जाएगा। साथ ही इसकी साप्ताहिक सूची संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा कार्यालय के सूचना पटल एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदान की जाएगी। साप्ताहिक सूची का प्रकाशन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट में भी किया जाएगा।

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