प्रत्येक दिव्यांग विद्यार्थी को नि:शुल्क शिक्षा की सुविधा दें – कलेक्टर
दिव्यांग विद्यार्थी को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने वाले पर लगेगा 5 लाख जुर्माना
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने जिला शिक्षा अधिकारी तथा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र को प्रत्येक पात्र दिव्यांग विद्यार्थी को शिक्षण संस्थाओं में नि:शुल्क प्रवेश एवं शिक्षण की सुविधा के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि 6 से 18 वर्ष आयु के दिव्यांग विद्यार्थी को स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश दिलायें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इनकी आयु 6 से 18 वर्ष होनी चाहिए।
कलेक्टर ने कहा है कि अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि दिव्यांग विद्यार्थी अपने घर के समीप के विद्यालय अथवा अपनी पसंद के किसी भी विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी सभी शासकीय तथा अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों एवं संचालकों को दें। साथ ही स्कूल में प्रवेश के इच्छुक 6 से 18 वर्ष आयु के प्रत्येक दिव्यांग का स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करायें। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था पर दिव्यांगजन अधिनियम की धारा 89 के तहत पांच लाख रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है